बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मकसद है कि समाज में फैली जाति प्रथा को खत्म करना और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाना। सरकार चाहती है कि लोग जाति के बंधन से ऊपर उठकर प्यार और समानता के आधार पर शादी करें। इस योजना के तहत, अगर कोई व्यक्ति दूसरी जाती के व्यक्ति से शादी करता है, सरकार उन्हें 3 लाख रूपये की आर्थिक मदद करेगी। यह राशि नए जोड़े को अपना घर बसाने और नई ज़िंदगी शुरू करने में मदद करती है। यह योजना समाज में फैली जाति प्रथा को खत्म करने और सामाजिक समानता लाने के लिए शुरू की गई है। जब लोग अलग-अलग समाज में शादी करेंगे, तो इससे जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साह योजना की जानकारी
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साह योजना |
लाभ राशि | 1 लाख से लेकर 3 लाभ रूपये तक प्रोत्साहन |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in/socialwelfare |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साह योजना के लाभ
- इस योजना के अंतगर्त राज्य के वे सभी विवाहित जोड़े जो अंतर्जातीय विवाह करते है, उन्हें प्रोत्साह राशि प्रदान की जाएगी।
- विवाहित जोड़े को प्रोत्साह राशि के रूप में तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कोई गलत जानकारी प्रदान करता है, तो सरकार द्वारा लाभार्थी से प्रोत्साह राशि वापस ले ली जाएगी।
- इस योजना से मिलने वाली प्रोत्साह राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्री स्टापंड रिसिप्ट जमा करना अनिवार्य है।
- अगर कोई दिव्यांग लड़का या लड़की अंतर्जातीय विवाह करता है, उसे भी तीन लाख रूपये की सहायता दी जाएगी। निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन योजना की राशि तीन साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साह योजना के पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत पति व पत्नी में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति का हो।
- विवाह कानून रूप से मान्यता होनी चाहिए और हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण होना चाहिए। विवाह की वैधता का शपथपत्र जोड़े द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- इस का लाभ दूसरी या बाद की शादी पर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
- विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा।
- विवाह के समय दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
- दूल्हा और दुल्हन गरीब परिवार से होने चाहिए।
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (दोनों विवाहित जोड़े का का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- शादी का कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी की फोटो (दोनों की साथ)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाता नंबर (विवाहित जोड़े का जॉइंट खाता होना चाहिए)
आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले इस योजना हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको अधिकारी वेबसाइट state.bihar.gov.in/socialwelfare पर जाना होगा।
- इसके बाद होमपेज पर जाना होगा। इसके बाद आपको एक अंतर् जाती विवाह का ऑप्शन दिखाई देगा उस क्लिक करना होगा। इसके बिहार अंतर जाति योजना का फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको ीा योजना के फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इसके आपको A4 साइज का प्रिंटआउट निकालना होगा।
- उसके बाद इस फॉर्म में मांगी जानकारी ध्यानपूर्वक भर देना। इसके बाद मांगे गए दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच कर देना। इसके बाद फॉर्म को इस योजना से संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
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