बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरू की गई है। इस योजना के तहत वाहन खरीदने पर भरी छूट दी जाएगी। आप कोई भी वाहन खरीद सकते है जैसे-बस, ट्रक, कार या जिस भी प्रकार के वाहन की आपको जरूरत है, उसे खरीदने के लिए आपको भारत सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को देखते हुए शुरू की गई है। इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते है।
योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जुड़ सके साथ ही राज्य में रोजगार के सृजन होकर विकास की गति को मजबूत किया जा सकें। इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के के प्रत्येक ग्राम पंचायतों को जिला के मुख्यालय से जोड़ा जा सकें। ग्रामीण के लोगो को मजबूत बनाना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना।
वाहन के प्रकार
- इ-रिक्सा
- टेम्पो
- एम्बुलेंस
योजना के लाभ
- योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार आवेदन कर सकते हैं।
- आपको किसी भी वाहन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
- इस योजना के तहत 8405 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन किया जाएगा।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ले सकते है।
- किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की लाइसेंस होने चाहिए।
जरुरी दस्तावेज
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए
- आधार कार्ड और पैनकार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
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- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो
योजना पर आवेदन कैसे करे
- बिहार सरकार की परिवहन आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको होमपेज पर जाना होगा उस पर इनफार्मेशन सेक्शन में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन का फॉर्म सामने आ जायेगा। उस फॉर्म में मांगी जानकारी भरनी होगा।
- उनके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। सबमिट बटन दबाने के बाद वेबसाइट पर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आपकोफिर से होमपेज की वेबसाइट पर जाना होगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पर लॉगिंग बटन पर क्लिक करना है।
- अब पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चर कोड डालकर लॉग इन बटन पर क्लिक करें।
- आये आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और उसके बाद मांगे गये सभी दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- आपके सामने एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा। अब प्राप्त हुए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन पर पूछे गए प्रश्न
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना क्या है?
इस योजना के तहत बस संचालकों को वाहन खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार सरकार ने शुरू की।
4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन एवं एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये दिए जायेंगे।
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